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काम की खबर: जीएसटी के निरस्त पंजीयन को बहाल करने का 30 सितंबर तक मौका

Sat, 08 Aug 2020 12:46 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 08 Aug 2020 12:46 AM IST
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Agra Up News: GST Registration reinstatement date extended
वस्तु एवं सेवा कर - फोटो : iStock

आगरा के 6,473 व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के निरस्त हुए पंजीकरण की बहाली का मौका मिला है। जीएसटी पोर्टल पर 30 सितंबर तक ये विकल्प खुला रहेगा। जीएसटी कानून की धारा-29 में प्रावधान है कि यदि कोई कारोबारी लगातार छह माह का मासिक जीएसटी रिटर्न(3बी) नहीं भरता है तो जीएसटी अधिकारी उसका पंजीयन निरस्त कर सकते हैं। इस प्रावधान के तहत पंजीयन निरस्त किए गए। 

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कर विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी कानून की धारा-30 के अनुसार पंजीयन बहाली के आवेदन के लिए 30 दिन का समय रहता है। मगर, कारोबारी निर्धारित तिथि में पंजीयन बहाली का प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं कर पाए। ऐसे कारोबारी 30 सितंबर, 2020 तक जीएसटी पोर्टल पर पंजीयन बहाली का प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते है। विकल्प जीएसटी पोर्टल पर 6-अगस्त से खोल दिया गया है।
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6473 डीलर्स के पंजीयन निरस्त किए

एक जुलाई, 2017 से अब तक 6473 डीलर्स के पंजीयन निरस्त किए गए थे। ये दोबारा पंजीयन करा सकते हैं। वहीं, ऐसा दोबारा न हो इसलिए लगातार रिटर्न दाखिल करते रहें। -राकेश श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 राज्य जीएसटी विभाग

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