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UP: स्कूल के बाहर बुलेट से स्टंट, पार्षद पुत्र की हरकत ने छुड़ाए पसीने; विरोध करने पर कर्मचारी को पीट दिया

Mon, 06 Apr 2026 09:10 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 06 Apr 2026 09:10 AM IST
सार

स्कूल के बाहर बाइक स्टंट करने से रोकने पर आरोपियों ने स्कूल में घुसकर स्टाफ से मारपीट की, जिसमें पार्षद पुत्र समेत दो पर एफआईआर दर्ज हुई। घटना सीसीटीवी में कैद है और न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Agra School Assault Case: Councillor’s Son Among Accused After Bike Stunt Row
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के हरीपर्वत थाने में न्यायालय के आदेश पर बल्केश्वर क्षेत्र के पार्षद पुत्र समेत दो पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि स्कूल के बाहर बुलेट बाइक से स्टंट करने से मना करने पर आरोपियों ने परिसर में घुसकर कर्मचारी से मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विजयनगर स्थित आगरा पब्लिक स्कूल के कर्मचारी कमला नगर निवासी अमित चौधरी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया कि 26 फरवरी की दोपहर तीन युवक नेहरू नगर निवासी दक्ष परमार, बल्केश्वर निवासी प्रथम गोयल और एक अन्य बुलेट बाइक को तेज रफ्तार और साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकालते हुए स्कूल परिसर के बाहर छुट्टी के समय चक्कर लगा रहे थे।
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इससे छोटे बच्चों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। स्कूल स्टाफ ने उन्हें रोका तो आरोपी धमकी देकर चले गए। कुछ देर बाद 20-25 युवकों के साथ लौटे आरोपियों ने जबरन स्कूल परिसर में प्रवेश किया। कर्मचारियों व स्टाफ से मारपीट की। सूचना पर पुलिस चौकी विजय नगर की टीम पहुंची लेकिन आरोपी नहीं माने। पुलिस उनकी बाइक चौकी ले गई। इससे आरोपी उग्र हो गए और स्कूल व मालिक के आवासीय परिसर में घुसकर नारेबाजी करने लगे।
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विरोध पर स्टाफ के साथ मारपीट की और धमकी दी। पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड है। अगले दिन भी आरोपी स्कूल के बाहर चक्कर लगाकर धमकी देते रहे। थाना हरीपर्वत में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।


एक आरोपी के पिता पार्षद
मारपीट के मामले में नामजद प्रथम गोयल के पिता हरीओम गोयल (बाबा) बल्केश्वर से पार्षद हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बेटा मारपीट के दौरान पिता के राजनीतिक रसूख की धमकी दे रहा था। मामले में पार्षद से बात करने का प्रयास किया गया पर संपर्क नहीं हो सका।

 
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