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कार चला रहे युवक का हेलमेट का चालान काटा, कोर्ट ने कहा, आपत्ति का निराकरण नहीं करा पाए एसएसपी
Wed, 19 Aug 2020 12:49 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Wed, 19 Aug 2020 12:49 PM IST
सार
एसएसपी ने कोर्ट को भेजे जवाब में इसे भूल मानते हुए अधिकारियों को दिए हैं निर्देश
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जानकारी देते एसएसपी बबलू कुमार
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में सिकंदरा के सचिन शर्मा कार से जा रहे थे जबकि पुलिस ने उनका हेलमेट न पहनने का चालान काट दिया। उनके प्रार्थनापत्र पर कोर्ट ने एसएसपी से जवाब तलब किया तो उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि चालान काटते समय ऐसी गलती न हो। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एसएसपी भी पीड़ित की आपत्ति का निराकरण नहीं कर पाए।
एसएसपी बबलू कुमार ने कोर्ट को भेजे जवाब में इसे भूल मानते हुए कहा कि एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एसपी ग्रामीण और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-चालान करते वक्त वाहन के प्रकार आदि का विशेष ध्यान रखें और चालान की पूर्ण जांच करने के उपरांत ही वाहन से संबंधित आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करें और इस तरह की गलती नहीं की जाए। कोर्ट ने एसएसपी के जवाब पर टिप्पणी की कि एसएसपी भी पीड़ित की आपत्ति का निराकरण करने में असफल रहे हैं।
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एसएसपी बबलू कुमार ने कोर्ट को भेजे जवाब में इसे भूल मानते हुए कहा कि एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एसपी ग्रामीण और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-चालान करते वक्त वाहन के प्रकार आदि का विशेष ध्यान रखें और चालान की पूर्ण जांच करने के उपरांत ही वाहन से संबंधित आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करें और इस तरह की गलती नहीं की जाए। कोर्ट ने एसएसपी के जवाब पर टिप्पणी की कि एसएसपी भी पीड़ित की आपत्ति का निराकरण करने में असफल रहे हैं।
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