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कोरोना संक्रमण के बीच वाहन सवार लापरवाह, बिना मास्क निकले लोगों का काटा चालान
Mon, 01 Jun 2020 12:09 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Mon, 01 Jun 2020 12:09 AM IST
सार
मास्क पहनकर नहीं निकले, 87 का चालान, 8350 रुपये जुर्माना
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बिना मास्क के लोग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा शहर में बिना मास्क और दो पहिया वाहन पर दो सवारी चलने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार और रविवार को बिना मास्क लगाए निकले 87 लोगों के चालान काटे गए। दो पहिया वाहन पर दो सवारी चलने वाले 109 लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया।
अनलॉक वन में छूट मिल रही है, लेकिन लोगों को नियमों का पालन करना होगा। मास्क, गमछा और मुंह ढककर घर से नहीं निकलने पर शनिवार और रविवार को पुलिस से कार्रवाई कर 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह दो पहिया वाहन पर दो सवारी चलने वालों के चालान काटे गए। उनसे जुर्माने के रूप में करीब 12,000 रुपये की वसूली की गई। प्रत्येक पर 250-250 रुपये जुर्माना लगाया गया।
ये है नियम
शासन के निर्देशानुसार अब तक दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठने पर पहली बार में 250 रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान था। इससे अधिक बार पर वाहन चलाने वाले का लाइसेंस निरस्तीकरण या निलंबित किया जाना था। लेकिन रविवार को सरकार ने कुछ छूट और बढ़ाई है।
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आगराः बाजार में दुकानें खुलने का रास्ता साफ, अपनाना होगा ये नियम, डीएम ने दिए निर्देश
उधर, किसी सार्वजनिक स्थान पर मास्क, गमछा नहीं पहनने वालों पर पहली और दूसरी बार में सौ रुपये जुर्माना लिया जाएगा। तीसरी बार और प्रत्येक बार पुनरावृत्ति करने पर 500 रुपये जुर्माना वूसला जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पहली बार में सौ रुपये, अधिकतम 500 रुपये वसूल किए जा सकते हैं। दूसरी बार के लिए 500 से एक हजार रुपये और तीसरी बार के लिए एक हजार रुपये वसूल किए जाएंगे।
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अनलॉक वन में छूट मिल रही है, लेकिन लोगों को नियमों का पालन करना होगा। मास्क, गमछा और मुंह ढककर घर से नहीं निकलने पर शनिवार और रविवार को पुलिस से कार्रवाई कर 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह दो पहिया वाहन पर दो सवारी चलने वालों के चालान काटे गए। उनसे जुर्माने के रूप में करीब 12,000 रुपये की वसूली की गई। प्रत्येक पर 250-250 रुपये जुर्माना लगाया गया।
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ये है नियम
शासन के निर्देशानुसार अब तक दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठने पर पहली बार में 250 रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान था। इससे अधिक बार पर वाहन चलाने वाले का लाइसेंस निरस्तीकरण या निलंबित किया जाना था। लेकिन रविवार को सरकार ने कुछ छूट और बढ़ाई है।
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उधर, किसी सार्वजनिक स्थान पर मास्क, गमछा नहीं पहनने वालों पर पहली और दूसरी बार में सौ रुपये जुर्माना लिया जाएगा। तीसरी बार और प्रत्येक बार पुनरावृत्ति करने पर 500 रुपये जुर्माना वूसला जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पहली बार में सौ रुपये, अधिकतम 500 रुपये वसूल किए जा सकते हैं। दूसरी बार के लिए 500 से एक हजार रुपये और तीसरी बार के लिए एक हजार रुपये वसूल किए जाएंगे।
पुलिस को दी गई हैं चालान बुकलेट
प्रत्येक थाने की पुलिस को चालान बुक उपलब्ध करा दी गईं हैं। इन चालान बुक के माध्यम से जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह चालान की राशि कोषागार में जमा की जाएगी। पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग दो पहिया वाहनों पर दो सवारी निकल रहे हैं। एमजी रोड से लेकर शहर के अंदर के इलाकों में भी लोगों को दो और तीन सवारी जाते देखा जा सकता है।
प्रत्येक थाने की पुलिस को चालान बुक उपलब्ध करा दी गईं हैं। इन चालान बुक के माध्यम से जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह चालान की राशि कोषागार में जमा की जाएगी। पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग दो पहिया वाहनों पर दो सवारी निकल रहे हैं। एमजी रोड से लेकर शहर के अंदर के इलाकों में भी लोगों को दो और तीन सवारी जाते देखा जा सकता है।