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Agra News: संगठित गिरोह बनाकर चोरी के दोषी को 4 साल कैद
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आगरा। संगठित गिरोह बनाकर मकानों और दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने में अदालत ने थाना ताजगंज क्षेत्र के पक्की सराय निवासी भूरा उर्फ नाजिम को दोषी पाया। एडीजे-12 ने 4 साल 2 महीने 8 दिन कारावास के साथ 3 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक सोहनवीर ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक फरवरी 2017 को थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान सर्विलांस से सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इसी दौरान रोशन मोहल्ला की तरफ से तीन युवक आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा दिया तो लोग भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर भूरा उर्फ नाजिम, डंपी और असलम उर्फ अल्लम को पकड़ लिया। उनके कब्जे से चोरी के तीन लैपटॉप, 97 लौंग सोने की और 15 हजार रुपये की नकदी बरामद की। प्राथमिकी दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने भूरा उर्फ नाजिम को दोषी पाते हुए सजा सुना दी। अन्य दोनों आरोपियों की पत्रावली अदालत में लंबित है। संवाद
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थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक सोहनवीर ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक फरवरी 2017 को थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान सर्विलांस से सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इसी दौरान रोशन मोहल्ला की तरफ से तीन युवक आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा दिया तो लोग भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर भूरा उर्फ नाजिम, डंपी और असलम उर्फ अल्लम को पकड़ लिया। उनके कब्जे से चोरी के तीन लैपटॉप, 97 लौंग सोने की और 15 हजार रुपये की नकदी बरामद की। प्राथमिकी दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने भूरा उर्फ नाजिम को दोषी पाते हुए सजा सुना दी। अन्य दोनों आरोपियों की पत्रावली अदालत में लंबित है। संवाद
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