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Agra: ताजमहल से 54 हॉकर 'लापता', लपके कर रहे छीनझपटी; जानें पूरा मामला
Sat, 20 May 2023 11:59 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 20 May 2023 11:59 AM IST
सार
ताजमहल के यलो जोन के बाहर हाकिंग और वेंडिंग जोन में सामान बेचने के लिए हाईकोर्ट से 55 हॉकर को मिली थी अनुमति, पुलिस के सत्यापन में मिला सिर्फ एक।
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ताजमहल में पर्यटकों की भीड़
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने 55 याचिकाकर्ताओं को ताजमहल के यलो जोन के बाहर हाकिंग और वेंडिंग जोन में सामान बेचने की अनुमति दी थी। मगर, हॉकरों के लिए वेंडिंग जोन नहीं बन सका। इस पर हॉकर यलो जोन के अंदर भी प्रवेश करने लगे। अब पुलिस ऐसे हॉकरों का सत्यापन कर रही है, जिनको हाईकोर्ट से अनुमति प्राप्त हैं। इसमें पता चला कि एक ही मौजूद है, जबकि बाकी 54 सामने नहीं आए। इस पर नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे पुलिस को दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है।
एसीपी ताज सुरक्षा सैय्यद अरीब अहमद ने बताया कि ताजमहल के आसपास सक्रिय हॉकरों का सत्यापन कराया जा रहा है। स्टे गाइड की तरफ हॉकरों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 55 को 500 मीटर की परिधि के बाहर वेंडिंग जोन में सामान बेचने की अनुमति मिली। इनमें 27 ताज के पश्चिमी गेट, जबकि 28 पूर्वी गेट के बाहर रह सकते हैं। मगर, वेंडिंग जोन के लिए नगर निगम जगह चिह्नित नहीं कर सका। इसके बावजूद हॉकर सक्रिय रहते हैं। पुलिस ने हॉकरों का सत्यापन कराया। इसमें एक का ही पता चला, बाकी 54 कहां हैं, यह कोई नहीं जानता। ऐसे में पुलिस ने अनुमति प्राप्त हॉकरों की सूची बनाई है। इनके पते पर सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे मूल दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है।
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एसीपी ताज सुरक्षा सैय्यद अरीब अहमद ने बताया कि ताजमहल के आसपास सक्रिय हॉकरों का सत्यापन कराया जा रहा है। स्टे गाइड की तरफ हॉकरों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 55 को 500 मीटर की परिधि के बाहर वेंडिंग जोन में सामान बेचने की अनुमति मिली। इनमें 27 ताज के पश्चिमी गेट, जबकि 28 पूर्वी गेट के बाहर रह सकते हैं। मगर, वेंडिंग जोन के लिए नगर निगम जगह चिह्नित नहीं कर सका। इसके बावजूद हॉकर सक्रिय रहते हैं। पुलिस ने हॉकरों का सत्यापन कराया। इसमें एक का ही पता चला, बाकी 54 कहां हैं, यह कोई नहीं जानता। ऐसे में पुलिस ने अनुमति प्राप्त हॉकरों की सूची बनाई है। इनके पते पर सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे मूल दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है।
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