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लॉकडाउन 4.0: ताजनगरी में जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन, पढ़िए छूट और प्रतिबंध

Wed, 20 May 2020 12:40 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 20 May 2020 12:40 AM IST
सार

सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृतिक व सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक होगी

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Agra Dm Pn Singh Statement On Lockdown 4.0 Guidelines In City Of Tajmahal
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए मुख्य सचिव के आदेश के बाद सोमवार देर रात जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने नए प्रतिबंध व गाइडलाइन जारी की है। जिले में 15 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इनमें नगर निगम आगरा क्षेत्र भी है।
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इस कारण रेस्तरां, मिठाई की दुकान, बाजार खोलने की छूट सिर्फ आगरा देहात में रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी व्यापारियो और उद्यमियों से बात की जाएगी। फिलहाल आगरा शहर में ज्यों की त्यों स्थिति है। 

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1. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन के घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रोक रहेगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर

2. 65 वर्ष से अधिक उम्र, बीमार, गर्भवती, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। सिर्फ स्वास्थ संबंधित सेवाओं को छोड़कर

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3. हॉटस्पॉट/कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी जगह मिठाई की दुकानें व रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सामान की सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी। ग्राहकों के आने पर पूर्ण रोक रहेगी। 
 

4. हॉटस्पॉट के बाहर फैक्टरी, कारखाने व उद्योग धंधे खुलेंगे लेकिन मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

5. बाजार में दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। 

6. शादियां होंगी लेकिन पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। बारात घर भी खुलेंगे। शादी में 20 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। 

7. मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति चलेगा। दूसरी सवारी के रूप में महिला को छूट होगी। कार और ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी ही बैठ सकेंगी। 

8. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृतिक व सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक होगी। 

9. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व गिरजाघर बंद रहेंगे। कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा। 

10. एसी, फ्रिज, पंखा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की रेपयरिंग हो सकेगी। सामान  होम डिलीवरी से ही मिलेगा।
 

कंटेनमेंट जोन की सूची

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