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सतर्कता: आगरा जिले में आठ अक्तूबर तक बढ़ी धारा 144, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
Tue, 17 Aug 2021 12:02 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 17 Aug 2021 12:02 AM IST
सार
एडीएम सिटी ने कहा कि एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना वर्जित है। कोई जुलूस, रैली व सामूहिक कार्यक्रम बिना अनुमति नहीं होगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आठ अक्तूबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। इसके उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने सोमवार को निषेधाज्ञा की सूचना जारी करते हुए कहा आगामी माह में धार्मिक त्योहार हैं, कोरोना संक्रमण की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो भी व्यक्ति शहर में आएगा उसे कंट्रोल रूम पर सूचित करना होगा। साथ ही 14 दिनों होम क्वारंटीन का पालन करना अनिवार्य है।
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एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि अगस्त में मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और सितंबर में हजरत अबुल उल्लाह फिर अक्तूबर में गांधी जयंती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना वर्जित है। कोई जुलूस, रैली व सामूहिक कार्यक्रम बिना अनुमति नहीं होगा।
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प्रतिबंधित क्रियाकलाप करने पर सख्त दंडनीय कार्रवाई होगी। अफवाह फैलाने वालों पर धारा 188 के तहत मुकदमा होगा। कोविड की सूचना के लिए 1800-180-5145 के अलावा 0522-223006 और 0522-2230009 हेल्पलाइन है। सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्ति 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहेंगे। परिवार के सदस्यों के संपर्क में न आए। प्रत्येक व्यक्ति को साप्ताहिक बंदी, लॉकडाउन व कोरोना नियमों का पालन करना होगा।
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