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UP: अवैध धर्मांतरण मामले में आरोपी को बड़ा झटका, जिला जज ने खारिज की हसन मोहम्मद की जमानत याचिका
Thu, 13 Aug 2026 10:06 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 13 Aug 2026 10:06 AM IST
सार
आगरा में अवैध धर्मांतरण और अन्य आरोपों के मामले में जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपी हसन मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह मई 2026 से जिला कारागार में बंद है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में अवैध धर्मांतरण व अन्य आरोपों के मामले में जिला जज संजय कुमार मलिक ने हसन मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह वह राजस्थान के डीग क्षेत्र के पहाड़ी गंगौरा छपरा का निवासी है और मदरसा बोर्ड में अध्यापक था।
थाना सदर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी की दो पुत्रियां 24 मार्च, 2025 को लापता हो गई थीं। पुलिस ने जांच के बाद पुत्रियों को कोलकाता से मुक्त कराया। कई आरोपी पकड़े गए।
आरोपी हसन मोहम्मद को 1 मई, 2026 को जेल भेजा गया था। वह तब से जिला कारागार में बंद है। इससे पहले 2021 में भी वादी की एक पुत्री जम्मू कश्मीर में मिली थी।
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थाना सदर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी की दो पुत्रियां 24 मार्च, 2025 को लापता हो गई थीं। पुलिस ने जांच के बाद पुत्रियों को कोलकाता से मुक्त कराया। कई आरोपी पकड़े गए।
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आरोपी हसन मोहम्मद को 1 मई, 2026 को जेल भेजा गया था। वह तब से जिला कारागार में बंद है। इससे पहले 2021 में भी वादी की एक पुत्री जम्मू कश्मीर में मिली थी।
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