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UP: आगरा के ताजगंज में एडीए की बड़ी कार्रवाई, 21 दुकानों समेत तीन अवैध निर्माण सील
Thu, 12 Mar 2026 11:01 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 12 Mar 2026 11:01 AM IST
सार
आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजगंज वार्ड में बिना स्वीकृत मानचित्र के बने 21 दुकानों समेत तीन अवैध निर्माणों को सील कर दिया। नोटिस और सुनवाई के बाद भी दस्तावेज न देने पर एडीए ने कार्रवाई करते हुए सीलिंग की।
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आगरा विकास प्राधिकरण
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आगरा विकास प्राधिकरण ने बुधवार को ताजगंज वार्ड में 21 दुकानों सहित तीन अवैध निर्माण सील किए हैं। सील हटाने पर करवाई की चेतावनी भी निर्माणकर्ताओं को दी गई है।
देवरी रोड स्थित गोमती एन्क्लेव में बैजयंती देवी पत्नी स्व. महादेव सिंह चाहर ने लगभग 180 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के भूतल और प्रथम तल का अवैध निर्माण कराया था। भूतल पर 5 दुकानों का निर्माण पूरी तरह अनाधिकृत पाया गया। दिसंबर 2025 से ही नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विपक्षी को सुनवाई के कई अवसर दिए गए, लेकिन निर्माण की स्वीकृति से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर बुधवार को निर्माण सील किए हैं।
ग्वालियर रोड स्थित नगला मकरौल में राम गोपाल सिंह व दानवीर ने कृष्णा मैरिज होम के सामने फुट ओवरब्रिज के पास अवैध निर्माण कर 16 दुकानें खड़ी कर लीं। जिन्हें सील किया गया। विधाता प्रॉपर्टी व जेके टायर के बगल में ग्वालियर रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे सुनील के निर्माण को भी विभाग ने कब्जे में लेकर सील कर दिया।
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देवरी रोड स्थित गोमती एन्क्लेव में बैजयंती देवी पत्नी स्व. महादेव सिंह चाहर ने लगभग 180 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के भूतल और प्रथम तल का अवैध निर्माण कराया था। भूतल पर 5 दुकानों का निर्माण पूरी तरह अनाधिकृत पाया गया। दिसंबर 2025 से ही नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विपक्षी को सुनवाई के कई अवसर दिए गए, लेकिन निर्माण की स्वीकृति से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर बुधवार को निर्माण सील किए हैं।
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ग्वालियर रोड स्थित नगला मकरौल में राम गोपाल सिंह व दानवीर ने कृष्णा मैरिज होम के सामने फुट ओवरब्रिज के पास अवैध निर्माण कर 16 दुकानें खड़ी कर लीं। जिन्हें सील किया गया। विधाता प्रॉपर्टी व जेके टायर के बगल में ग्वालियर रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे सुनील के निर्माण को भी विभाग ने कब्जे में लेकर सील कर दिया।
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