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एडीए की कालोनियों के लोगों पर मेंटेनेंस शुल्क की मार

Sun, 01 Mar 2015 01:53 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला
ब्यूरो, अमर उजाला Updated Sun, 01 Mar 2015 01:53 AM IST
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आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा विकसित नगर निगम को हैंडओवर नहीं होने वाली ऐसी कालोनियों के लोगों को अब हर साल अनुरक्षण (मेंटेनेंस) शुल्क के रूप में अतिरिक्त टैक्स देना होगा। एडीए बोर्ड ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। शासन की संस्तुति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रति महीने वसूले जाने वाले इस शुल्क से उस कालोनी में सुविधाओं से संबंधित विकास कार्य कराए जाएंगे। अभी तक एडीए अपने मद से ही इस पर खर्च करता है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद लोगों पर जहां अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, वहीं एडीए को आर्थिक राहत मिलेगी।
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शनिवार को एडीए कार्यालय में बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुरक्षण शुल्क लागू करने का प्रस्ताव था। बता दें, एडीए द्वारा विकसित शास्त्रीपुरम, कालिंदी विहार और ताजनगरी अब तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुई हैं। यहां रहने वालों से सिर्फ जलकर ही वसूला जाता है। इसके अलावा इन कालोनियों में रहने वाले लोग किसी तरह का कोई दूसरा टैक्स जमा नहीं करते। इससे इन क्षेत्रों में सीवर, बिजली और अन्य जनसुविधा वाले विकास कार्य एडीए अपने मद से कराता है। इससे विभाग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ था। इसे कम करने के लिए एडीए अब नगर निगम के संपत्ति कर एवं सीवर तथा जलकल के जलकर की तरह से अनुरक्षण शुल्क वसूलेगा। बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव अग्रिम बैठक के लिए प्रस्तावित किया। बैठक में कमिश्नर प्रदीप भटनागर, जिलाधिकारी पंकज कुमार, एडीए उपाध्यक्ष मनीषा त्रिघाटिया, सचिव कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव, टाउन प्लानर इश्तियाक अहमद, बोर्ड सदस्य चंद्रसेन टपलू आदि मौजूद थे।
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बैठक के दौरान बोर्ड सदस्य मदन गर्ग ने ताजनगरी द्वितीय चरण योजना के सेक्टर बी-2 के भूखंड पर होटल की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को शासन के लिए संस्तुति करने पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि एडीए को पहले इस प्रस्ताव के लिए टीम गठित कर इसकी जांच करानी चाहिए थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस पर निर्णय लेना चाहिए था। वहीं, वायुसेना के चारों ओर निषिद्ध क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को शासन को रेफर कर दिया गया है। ऐतिहासिक स्मारकों पर पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों से पथकर टिकट वसूले जाने का प्रस्ताव इस बार भी स्थगित कर दिया गया।
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प्रस्तावित अनुरक्षण शुल्क
आवासीय भूखंड - 2.65 रुपये प्रति माह प्रति वर्गमीटर
संस्था एवं कार्यालय - 3.80 रुपये प्रति माह प्रति वर्गमीटर
व्यावसायिक भूखंड - 5.10 रुपये प्रति माह प्रति वर्गमीटर
स्कूल भूखंड - 0.55 रुपये प्रति माह प्रति वर्गमीटर
बहुमंजिला भवन (वाहय अनुरक्षण शुल्क के रूप में) - 2.65 रुपये प्रति माह प्रति वर्गमीटर
मेट्रो ट्रेन के सर्वे के प्रस्ताव को मंजूरी
बोर्ड बैठक में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज (राइट्स) को मेट्रो ट्रेन के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। इस पर लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बोर्ड बैठक में इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके बाद अब एडीए और राइट्स के बीच करार की प्रक्रिया होगी।
कॉसमॉस मॉल में होटल और मल्टीप्लैक्स
बैठक में संजय प्लेस स्थित कॉसमॉस मॉल में मल्टीप्लैक्स और होटल के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया। मगर इसके लिए एडीए ने अपनी शर्तें लागू की हैं।
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