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UP: आगरा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, बिना नक्शे के निर्माण पर लगी सील; एडीए ने की बड़ी कार्रवाई

Wed, 22 Jul 2026 08:32 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 22 Jul 2026 08:32 AM IST
सार

आगरा विकास प्राधिकरण ने मलपुरा रोड स्थित बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। वहीं, मौजा-रोहता में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

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ADA Cracks Down on Illegal Colonies, Bulldozes Unauthorized Construction in Agra
एडीए बुलडोजर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए मंगलवार को ताजगंज-प्रथम वार्ड में बुलडोजर से एक अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया, जबकि बिना नक्शा पास कराए किए जा रहे एक अन्य निर्माण को सील कर दिया है।
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प्रवर्तन अनुभाग के अनुसार, ताजगंज-प्रथम वार्ड के मलपुरा रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी जखोदा में राहुल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण ने इसे अधिनियम की धारा-28क (1) के अंतर्गत सील कर दिया है।
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इसी वार्ड के मौजा-रोहता में सौदान सिंह द्वारा वान्या टाउन नामक अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके विरुद्ध प्राधिकरण ने उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत ध्वस्तीकरण की सख्त कार्रवाई की है।
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