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UP: आगरा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, बिना नक्शे के निर्माण पर लगी सील; एडीए ने की बड़ी कार्रवाई
Wed, 22 Jul 2026 08:32 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 22 Jul 2026 08:32 AM IST
सार
आगरा विकास प्राधिकरण ने मलपुरा रोड स्थित बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। वहीं, मौजा-रोहता में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
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एडीए बुलडोजर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए मंगलवार को ताजगंज-प्रथम वार्ड में बुलडोजर से एक अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया, जबकि बिना नक्शा पास कराए किए जा रहे एक अन्य निर्माण को सील कर दिया है।
प्रवर्तन अनुभाग के अनुसार, ताजगंज-प्रथम वार्ड के मलपुरा रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी जखोदा में राहुल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण ने इसे अधिनियम की धारा-28क (1) के अंतर्गत सील कर दिया है।
इसी वार्ड के मौजा-रोहता में सौदान सिंह द्वारा वान्या टाउन नामक अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके विरुद्ध प्राधिकरण ने उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत ध्वस्तीकरण की सख्त कार्रवाई की है।
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प्रवर्तन अनुभाग के अनुसार, ताजगंज-प्रथम वार्ड के मलपुरा रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी जखोदा में राहुल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण ने इसे अधिनियम की धारा-28क (1) के अंतर्गत सील कर दिया है।
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इसी वार्ड के मौजा-रोहता में सौदान सिंह द्वारा वान्या टाउन नामक अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके विरुद्ध प्राधिकरण ने उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत ध्वस्तीकरण की सख्त कार्रवाई की है।
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