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Agra News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

Wed, 14 Aug 2024 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 14 Aug 2024 11:31 PM IST
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Accused of raping teenage girl found guilty
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में छह साल पहले ननिहाल आई एक किशोरी से दुष्कर्म करके जान से मारने की धमकी देने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषी पाकर जेल भेज दिया है। उसको सजा सुनाने के लिए 17 अगस्त की तारीख तय कर दी है।
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थाना किशनी के एक गांव में वर्ष 2018 में एक किशोरी अपनी ननिहाल आई थी। 20 जून 2018 की शाम सात बजे वह शौच के लिए खेत पर गई थी। जब वह खेत में पहुंची तो आरोपी सत्यपाल वहां पहुंच गया। किशोरी को दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो शिकायत करने पर उसको जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। किशोरी के घर आकर शिकायत करने पर उसके मामा ने सत्यपाल के खिलाफ थाना किशनी में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सत्यपाल को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने सत्यपाल को जेल भेजकर सजा सुनाने के लिए 17 अगस्त की तारीख तय कर दी है।
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