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Agra News: जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Wed, 29 Mar 2023 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 29 Mar 2023 11:43 PM IST
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Accused of murderous attack did not get bail
कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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ग्राम भैंसोरा बुजुर्ग निवासी देवेंद्र की शादी का 9 फरवरी 2023 को मंडप का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में दावत भी रखी गई। दावत में राजराम, सौरभ, सुरेंद्र, निवासी भैंसौरा खुर्द अपने अन्य साथियों के साथ आया। राजाराम ने देवेंद्र से शराब के लिए पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने देवेंद्र को मारने के लिए गोली चला दी, इस बीच उसका भाई धर्मेंद्र आ गया, जिससे उसके गोली लग गई और वह घायल हो गया। इस मामले में राजाराम को मौके पर पकड़ लिया। उसके अन्य साथी भाग गए। मामले की प्राथमिकी तीन आरोपियों को नामजद करते हुए दर्ज कराई गई। पुलिस जांच में सुबोध निवासी भैंसोरा खुर्द का नाम भी प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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