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Agra News: दंपती के विवादों में समझौता कराया जाए
Fri, 10 Nov 2023 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 10 Nov 2023 11:40 PM IST
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दंपती के विवादों में समझौता कराया जाए
- प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने बैठक की
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। राष्ट्रीय लोक अदालत में दंपती के मुकदमे आपसी सहमति से निपटाने के लिए शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गुलाम उल मदार ने वकीलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को दीवानी में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में दंपती के विवादों में समझौता कराया जाए। मुकदमे चिन्हित करके सूचीबद्ध कराकर निस्तारण कराया जाए।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गुलाम उल मदार ने कहा कि 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। दंपती के लंबित चल रहे विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया जाए। दंपती को समझाकर उनके बीच आपसी सहमति बनाई जाए। दंपती को बताया जाए कि लोक अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है। जिसकी अपील किसी कोर्ट में नहीं की जा सकती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मुकदमे सूचीबद्ध करके उनका विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा जाए। जिससे दोनों पक्षों को समय से नोटिस भेजे जा सकें। बैठक में रीता नैयर, वीरपाल राठौर, जगदीश यादव, कमलेश मिश्रा, ब्रजबिहारी मिश्रा, हिमांशु कश्यप, हंसराज कश्यप, प्रवीण मिश्रा, मुकेश शर्मा मौजूद रहे।
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- प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने बैठक की
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। राष्ट्रीय लोक अदालत में दंपती के मुकदमे आपसी सहमति से निपटाने के लिए शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गुलाम उल मदार ने वकीलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को दीवानी में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में दंपती के विवादों में समझौता कराया जाए। मुकदमे चिन्हित करके सूचीबद्ध कराकर निस्तारण कराया जाए।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गुलाम उल मदार ने कहा कि 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। दंपती के लंबित चल रहे विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया जाए। दंपती को समझाकर उनके बीच आपसी सहमति बनाई जाए। दंपती को बताया जाए कि लोक अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है। जिसकी अपील किसी कोर्ट में नहीं की जा सकती है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मुकदमे सूचीबद्ध करके उनका विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा जाए। जिससे दोनों पक्षों को समय से नोटिस भेजे जा सकें। बैठक में रीता नैयर, वीरपाल राठौर, जगदीश यादव, कमलेश मिश्रा, ब्रजबिहारी मिश्रा, हिमांशु कश्यप, हंसराज कश्यप, प्रवीण मिश्रा, मुकेश शर्मा मौजूद रहे।
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