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हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद
Updated Tue, 05 Jun 2018 11:09 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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एटा। गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश ने सुनाया है।
थाना नयागांव के रामनगर निवासी गुड्डोदेवी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि 10 जुलाई 2012 को वह अपने पति देवशरन उर्फ रामसरन घर के बाहर दरवाजे पर बैठे थे। उसी समय गांव का ही वीरपाल उर्फ वीरे पुत्र परसादीलाल उसके पास जा धमका और उसके पति से गाली गलौज करने लगा। जिसका उसके पति ने विरोध किया। जिससे बौखलाए वीरे ने अंटी में लगे तमंचे को निकाल कर उसके पति को गोली मार दी थी। इससे उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट पर जांच करते हुए घटना का साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। इसे लेकर मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश अरुण चन्द्र श्रीवास्तव के समक्ष की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी रक्षपालसिंह शाक्य ने की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने वीरी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना नयागांव के रामनगर निवासी गुड्डोदेवी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि 10 जुलाई 2012 को वह अपने पति देवशरन उर्फ रामसरन घर के बाहर दरवाजे पर बैठे थे। उसी समय गांव का ही वीरपाल उर्फ वीरे पुत्र परसादीलाल उसके पास जा धमका और उसके पति से गाली गलौज करने लगा। जिसका उसके पति ने विरोध किया। जिससे बौखलाए वीरे ने अंटी में लगे तमंचे को निकाल कर उसके पति को गोली मार दी थी। इससे उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट पर जांच करते हुए घटना का साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। इसे लेकर मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश अरुण चन्द्र श्रीवास्तव के समक्ष की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी रक्षपालसिंह शाक्य ने की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने वीरी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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