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Agra News: पांच मामलों में 9 दोषियों को सजा सुनाई, लगाया जुर्माना

Tue, 05 Nov 2024 11:11 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 05 Nov 2024 11:11 PM IST
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9 culprits sentenced in five cases, fined
कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 9 दोष सिद्ध अपराधियों को अलग-अलग सजा सुनाई गईं, जुर्माना लगाया गया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने इस संबंध में जानकारी दी।
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एसपी ने बताया कि थाना सहावर क्षेत्र के मारपीट के मामले के तीन दोष सिद्ध आरोपी सुरेश, दुर्गेश व साधूराम निवासीगण बंशीनगला को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई व 4500-4500 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 20-20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना ढोलना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम के मामले के आरोप सूर्यप्रकाश निवासी नगला छत्ता को दोष सिद्ध पाया गया। दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई व 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश किए।
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वहीं, थाना ढोलना के मारपीट के अन्य मामले में महेश व नरेश निवासी नगला देवी को दोष सिद्ध पाया गया। दोनों दोषियों पर 2-2 हजार का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश किए। वहीं, ढोलना थाना क्षेत्र के मारपीट के एक अन्य मामले में सुबोध कुमार व विनीत कुमार निवासी तैयबपुर को दोष सिद्ध पाया गया और दोनों दोषियों पर 4-4 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह का कारावास भोगने के निर्देश दिए। सदर कोतवाली क्षेत्र में आयुध अधिनियम के दो आरोपी चरन सिंह व बदन सिंह निवासी ढोलना को दोष सिद्ध पाया गया। दोनों पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 10-10 दिन का कारावास काटना होगा।
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