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मारपीट के मामले में पिता-पुत्रों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
Updated Mon, 13 Aug 2018 11:53 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम इंद्रीश कुमार ने आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न करने पर पिता और उसके दो बेटों को पांच-पांच वर्ष का कारावास कीस सजा सुनाई। मेहताबनगर निवासी दिलीप कुमार ने थाने में अभियोग दर्ज कराया 25 दिसंबर 2012 को शाम करीब 8.30 बजे लकड़ी की टाल पर टाटा मैजिक से लकड़ी उतार रही थी।
सुखलाल और उसके बेटे धर्मेंद्र, बबलू ने गाली गलौज की भाई प्रदीप के साथ मारपीट की। इससे ही उसके काफी चोट आई। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मुकदमा सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम इंद्रीश कुमार को न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने आरोप लगाए तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में आठ गवाहों ने गवाही दी। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामऔतार सिंह गुर्जर ने करते हुए कई नजीरें पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रीश कुमार ने सुखलाल, धर्मेंद्र और बबलू को सजा सुनाई।
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सुखलाल और उसके बेटे धर्मेंद्र, बबलू ने गाली गलौज की भाई प्रदीप के साथ मारपीट की। इससे ही उसके काफी चोट आई। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मुकदमा सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम इंद्रीश कुमार को न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने आरोप लगाए तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में आठ गवाहों ने गवाही दी। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामऔतार सिंह गुर्जर ने करते हुए कई नजीरें पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रीश कुमार ने सुखलाल, धर्मेंद्र और बबलू को सजा सुनाई।
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