{"_id":"5967b8444f1c1bf81f8b4881","slug":"71499969604-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जानलेवा हमले में तीन भाईयों को पांच-पांच वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जानलेवा हमले में तीन भाईयों को पांच-पांच वर्ष की कैद
Updated Thu, 13 Jul 2017 11:49 PM IST
विज्ञापन
Demo Pic
- फोटो : google
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फिरोजाबाद। जानलेवा हमले में दोषी पाए गए तीन भाईयों को अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने दोषी पाते हुए पांच पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को छह छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
एका थाना क्षेत्र के गांव कुंजपुर निवासी अजब सिंह द्वारा एका थाना पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया था कि दस मार्च 2009 को रात करीब दस बजे गांव के ही छोटेलाल, नेकराम और रामस्वरुप उसको व उसके पुत्र के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग कर दी थी। इस दौरान वीरपाल गोली लगने से घायल हो गया था।
पुलिस ने छोटेलाल, नेकराम और रामस्वरुप के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार चंचल ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए।
विज्ञापन
साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने दोनों आरोपियों को वीरपाल को गोली मारे जाने के आरोप में दोषी पाते हुए पांच पांच वर्ष की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
एका थाना क्षेत्र के गांव कुंजपुर निवासी अजब सिंह द्वारा एका थाना पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया था कि दस मार्च 2009 को रात करीब दस बजे गांव के ही छोटेलाल, नेकराम और रामस्वरुप उसको व उसके पुत्र के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग कर दी थी। इस दौरान वीरपाल गोली लगने से घायल हो गया था।
विज्ञापन
पुलिस ने छोटेलाल, नेकराम और रामस्वरुप के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार चंचल ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए।
विज्ञापन
साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने दोनों आरोपियों को वीरपाल को गोली मारे जाने के आरोप में दोषी पाते हुए पांच पांच वर्ष की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।