{"_id":"596665be4f1c1bf9188b4683","slug":"71499882942-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के दोषी को उम्रकैद, भाई बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के दोषी को उम्रकैद, भाई बरी
Updated Wed, 12 Jul 2017 11:41 PM IST
विज्ञापन
court demo pic
फिरोजाबाद। युवक की हत्या कर शव फंदे पर लटकाने के मामले में दोषी पाए गए एक आरोपी को अपर जिला जज रामपाल सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गांव नगला धर्मी निवासी पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र सुनील का शव पांच मार्च 2011 को गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर नगला सिंघी थाना पुलिस ने पुरुषोत्तम की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
जांच के दौरान गांव के ही भूरी सिंह उर्फ भूरा और उसके भाई संतोष और मनोज के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आरिफ खां ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए।
विज्ञापन
इस पर अपर जिला जज रामपाल सिंह ने भूरी सिंह उर्फ भूरा को सुनील की हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
वहीं, संतोष और मनोज को साक्ष्य और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया गया। आरोपी भूरी सिंह उर्फ भूरा की बहन के सुनील से संबंध होने के कारण आरोपी ने उसकी हत्या कर शव पेड़ पर लटकाया था।
विज्ञापन
गांव नगला धर्मी निवासी पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र सुनील का शव पांच मार्च 2011 को गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर नगला सिंघी थाना पुलिस ने पुरुषोत्तम की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
विज्ञापन
जांच के दौरान गांव के ही भूरी सिंह उर्फ भूरा और उसके भाई संतोष और मनोज के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आरिफ खां ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए।
विज्ञापन
इस पर अपर जिला जज रामपाल सिंह ने भूरी सिंह उर्फ भूरा को सुनील की हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
वहीं, संतोष और मनोज को साक्ष्य और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया गया। आरोपी भूरी सिंह उर्फ भूरा की बहन के सुनील से संबंध होने के कारण आरोपी ने उसकी हत्या कर शव पेड़ पर लटकाया था।