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मारपीट कर हत्या के पांच दोषियों को सात साल की सजा

Sat, 20 Feb 2021 10:53 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 20 Feb 2021 10:53 PM IST
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7 years jail in killing case
अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 विजेश कुमार के न्यायालय ने मारपीट कर हत्या करने के पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पटियाली के मोहल्ला मिश्राना निवासी संध्या पत्नी सुभाष चंद्र 20 मार्च 2013 को अपने घर पर थी। इसी बीच बस्ती के ही निवासी सीताराम, अगन, रजनी, निरंजन, बब्लू, गीता, मोहरश्री घुस आए। आरोपियों ने उसकी मारपीट शुरू कर दी। उसकी चीख पुकार सुनकर उसके ससुर सत्यप्रकाश व देवर प्रेम मिश्रा उसको बचाने आए तो उन्हें भी पीटा गया। जिससे तीनों के गंभीर चोट आ गई। 22 मार्च को सत्यप्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई।
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पुलिस से आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच करने के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। मुकदमा के दौरान सत्यप्रकाश की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने शेष पांचों आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 304 के तहत सात 7-7 साल की सजा व 20-20 हजार का जुर्माना, धारा 452 के तहत 5-5 साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 325 के तहत 5-5 साल की सजा व 10-18 हजार का जुर्माना लगाया। धारा 323 के तहत 1-1 वर्ष की सजा सुनाई गई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी सजा में प्रावधान किया गया है।
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