फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   7-Day Deadline for GST Registration: Action to Follow on Delays in Agra Zone

UP: सात दिन में जीएसटी पंजीकरण मंजूर नहीं तो अफसरों पर गिरेगी गाज, प्रमुख सचिव राज्य कर ने दिए निर्देश

Wed, 26 Nov 2025 09:44 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 26 Nov 2025 09:44 AM IST
सार

राज्य कर विभाग में आने वाले पंजीयन के आवेदनों का निस्तारण सात दिन के अंदर करना होगा। आवेदन को अकारण लंबित रखने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
7-Day Deadline for GST Registration: Action to Follow on Delays in Agra Zone
जीएसटी विभाग

विस्तार

 प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज ने मंगलवार को जयपुर हाउस स्थित राज्य कर कार्यालय में हुई आगरा जोन की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिन आवेदनाें के आधार सत्यापित हैं, उनके पंजीयन तत्काल होने चाहिए। बैठक के दौरान उन्होंने रिकवरी पर खास फोकस किया। जोन में करीब 520 करोड़ रुपये का जीएसटी और वैट का बकाया है।
विज्ञापन


प्रमुख सचिव ने अभियान चलाकर इसे वसूलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वसूली का पूरा ब्योरा हर दिन लखनऊ में राज्य कर विभाग भेजा जाए। हर दिन वसूली की समीक्षा होगी और हर दिन के लक्ष्य को पूरा न करने वाले अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
विज्ञापन


बैठक के दौरान राज्य कर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 पंकज गांधी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एसआईबी अंजनी कुमार, एडिशन कमिश्नर अपील रूबी सिंह, गुलाब चंद्र व पारस नाथ के अलावा सभी ज्वाइंट कमिश्नर, खंडों के डिप्टी कमिश्नर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन



बकायेदारों के घर होगी मुनादी, संपत्ति होगी कुर्क
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 पंकज गांधी ने बताया कि बकायेदारों से वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें बकायेदारों के पंजीकृत कार्यालयों या निवास पर मुनादी कराई जाएगी। साथ ही पैसा न जमा कराने वालों की संपत्ति भी कुर्क करने का फैसला लिया गया है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed