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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
Updated Mon, 09 Apr 2018 10:50 PM IST
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मैनपुरी। पांच साल पहले रात के समय घर में सो रही पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दोषी पाकर अपर जिला जज चतुर्थ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद उसको जेल भेजा गया है। थाना बेवर के बरा निवासी मुन्नालाल कठेरिया ने 18 जुलाई 2013 की रात घर में सो रही पत्नी सकुना देवी की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद मकान का ताला बंद करके अपने तीन साल के पुत्र अमित और दो साल के पुत्र अनुज को लेकर घर से गायब हो गया था।
तीन दिन बाद मकान के अंदर से बदबू आने पर गांव के सोनू की सूचना पर पुलिस ने मकान के अंदर से शव बरामद करके पोस्टमार्टम कराने के बाद सोनू की तहरीर पर मुन्नालाल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। एक माह बाद पुलिस ने मुन्नालाल को गांव से ही बंदी बनाकर जेल भेज दिया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ पॉस्को एक्ट लालचंद्र के न्यायालय में की गई। सुनवाई के बाद मुन्नालाल को हत्या करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने उसके अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने उसको आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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तीन दिन बाद मकान के अंदर से बदबू आने पर गांव के सोनू की सूचना पर पुलिस ने मकान के अंदर से शव बरामद करके पोस्टमार्टम कराने के बाद सोनू की तहरीर पर मुन्नालाल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। एक माह बाद पुलिस ने मुन्नालाल को गांव से ही बंदी बनाकर जेल भेज दिया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ पॉस्को एक्ट लालचंद्र के न्यायालय में की गई। सुनवाई के बाद मुन्नालाल को हत्या करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने उसके अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने उसको आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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