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चिटफंड कंपनी निदेशकों पर एफआईआर के आदेश
Updated Fri, 09 Feb 2018 11:11 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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फिरोजाबाद। चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों की कमाई हड़पने एवं एरिया मैनेजर पद पर नियुक्त किए कर्मचारी को बकाया वेतन भुगतान नहीं करने के मामले में न्यायालय ने चिटफंड कंपनी के संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं।
मामला वेदांत बैनीफिट इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद से जुड़ा है। कं पनी में बतौर एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत रहे अंकित कुमार जिंदल द्वारा कंपनी के संचालकों के विरुद्ध एजेंटों के माध्यम से जमा कराई गई लगभग 15 लाख की धनराशि को हड़पने एवं वेतन भुगतान नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
अंकित कुमार के अनुसार वेतन नहीं मिलने और एजेंटों के माध्यम से जमा कराई गई धनराशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में उसने कंपनी में काम करना बंद कर दिया। अंकित का आरोप है कि कंपनी के संचालकों ने उस पर जबरदस्ती काम करने, एजेंटों के माध्यम से कंपनी में जमा कराई गई रकम को हड़पने और काम नहीं करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी।
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कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया है कि न्यायालय ने इस संबंध में वेदांत बैनीफिट इंडिया के डायरेक्टर मोहित अग्रवाल एवं चांदनी गुप्ता के विरुद्ध दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश थाना उत्तर पुलिस को दिए हैं। वहीं इस संबंध में थाना उत्तर प्रभारी लोकेश भाटी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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मामला वेदांत बैनीफिट इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद से जुड़ा है। कं पनी में बतौर एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत रहे अंकित कुमार जिंदल द्वारा कंपनी के संचालकों के विरुद्ध एजेंटों के माध्यम से जमा कराई गई लगभग 15 लाख की धनराशि को हड़पने एवं वेतन भुगतान नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
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अंकित कुमार के अनुसार वेतन नहीं मिलने और एजेंटों के माध्यम से जमा कराई गई धनराशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में उसने कंपनी में काम करना बंद कर दिया। अंकित का आरोप है कि कंपनी के संचालकों ने उस पर जबरदस्ती काम करने, एजेंटों के माध्यम से कंपनी में जमा कराई गई रकम को हड़पने और काम नहीं करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी।
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कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया है कि न्यायालय ने इस संबंध में वेदांत बैनीफिट इंडिया के डायरेक्टर मोहित अग्रवाल एवं चांदनी गुप्ता के विरुद्ध दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश थाना उत्तर पुलिस को दिए हैं। वहीं इस संबंध में थाना उत्तर प्रभारी लोकेश भाटी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।