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माधव की मौत के मामले में आज से मजिस्ट्रेटी जांच शुरू
Updated Tue, 23 Jan 2018 08:06 PM IST
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मथुरा। पुलिस की गोली से हुई आठ वर्षीय माधव की मौत के मामले में अब मजिस्ट्रेटी जांच शुरू होने जा रही है। इसके लिए डीएम की ओर से नामित मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर क्रांतिशेखर सिंह एक सप्ताह तक आम लोगों के बयान लेंगे। मजिस्ट्रेटी जांच की यह प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी।
पिछले सप्ताह थाना हाईवे के गांव मोहनपुर अडूकी में पुलिस की फायरिंग में आठ वर्षीय बच्चे माधव की मौत हो गई थी, जो घटना के दौरान पेड़ से बेर तोड़ रहा था। इस घटना को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मी ग्रामीणों को देख गोली से घायल बच्चे को उपचार के लिए उठा लाए थे, लेकिन उसे चिकित्सालय पहुंचाने के बजाए गांव के बाहर ही छोड़ कर भाग निकले। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो आईजी आगरा राजा श्रीवास्तव ने घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से पांच लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए गए।
डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जारी किए। जांच का दायित्व एसडीएम सदर क्रांतिशेखर सिंह को सौंपा गया है। मंगलवार को एसडीएम सदर ने मजिस्ट्रेटी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। बुधवार से आम लोगों को एक सप्ताह के दौरान इस मामले में शपथ पत्र सहित बयान देने को कहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस घटनाक्रम के साक्ष्य भी उपलब्ध करा सकता है।
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पिछले सप्ताह थाना हाईवे के गांव मोहनपुर अडूकी में पुलिस की फायरिंग में आठ वर्षीय बच्चे माधव की मौत हो गई थी, जो घटना के दौरान पेड़ से बेर तोड़ रहा था। इस घटना को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मी ग्रामीणों को देख गोली से घायल बच्चे को उपचार के लिए उठा लाए थे, लेकिन उसे चिकित्सालय पहुंचाने के बजाए गांव के बाहर ही छोड़ कर भाग निकले। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो आईजी आगरा राजा श्रीवास्तव ने घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से पांच लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए गए।
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डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जारी किए। जांच का दायित्व एसडीएम सदर क्रांतिशेखर सिंह को सौंपा गया है। मंगलवार को एसडीएम सदर ने मजिस्ट्रेटी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। बुधवार से आम लोगों को एक सप्ताह के दौरान इस मामले में शपथ पत्र सहित बयान देने को कहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस घटनाक्रम के साक्ष्य भी उपलब्ध करा सकता है।
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