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Agra News: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 26 दुकानदारों पर जुर्माना

Sat, 26 Jul 2025 01:55 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 26 Jul 2025 01:55 AM IST
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26 shopkeepers fined for selling adulterated food items
मैनपुरी। मिलावटी और मिसब्रांड खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 26 दुकानदारों पर एडीएम वित्त एवं राजस्व श्यामलता आनंद की कोर्ट ने 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दुकानदारों को एक माह के भीतर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। अन्यथा आरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) जारी कर तहसील की टीम सख्ती से वसूली करेगी।सहायक आयुक्त खाद्य-2 श्वेता सैनी ने बताया कि बीते सालों में खाद्य विभाग ने पनीर, दूध, नमकीन, केक, बेसन, धनिया पाउडर, मैदा, चीनी, चायपत्ती समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। जांच में ये नमूने मानकों से कम गुणवत्ता वाले (अद्योमानक), गलत ब्रांडिंग वाले (मिथ्याछाप) या बिना पंजीकरण के पाए गए। इन उल्लंघन के आधार पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मामले दर्ज किए गए थे।एडीएम श्यामलता आनंद ने 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच इन सभी 32 मामलों पर अंतिम सुनवाई की। उन्होंने पाया कि दुकानदार खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इस पर उन्होंने दोषी दुकानदारों पर जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।
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