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पेशी पर आए सपा विधायक हरिओम और छोटू
Updated Thu, 15 Mar 2018 11:49 PM IST
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फिरोजाबाद। सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव एवं उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू के मामले में गुरूवार को अपर जिला जज प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब दो अप्रैल को होगी। वहीं विजय प्रताप उर्फ छोटू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित हुई है।
शिकोहाबाद थाना के भांडरी निवासी राजीव यादव उर्फ बाले ने नौ अक्तूबर 2015 को विधायक सिरसागंज हरिओम यादव उनके पुत्र और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू समेत कई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विधायक हरिओम यादव, उनके पुत्र विजय प्रताप यादव सहित छह लोगों के नाम जांच में निकालते हुए विजयपाल उर्फ छोटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने 319 के तहत सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव और उनके पुत्र विजय प्रताप सहित छह आरोपियों को तलब किया था।
इनके हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी किए थे। सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने हाईकोर्ट में अपील की। राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। पांच मार्च को हरिओम यादव ने सरेंडर कर दिया। जबकि विजय प्रताप उर्फ छोटू ने 13 मार्च को सरेंडर किया था। कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर दोनों जेल में है। गुरुवार को दोनों के मामले में अपर जिला जज प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने तर्क रखे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी। जबकि विजय प्रताप की जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 मार्च को होगी।
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शिकोहाबाद थाना के भांडरी निवासी राजीव यादव उर्फ बाले ने नौ अक्तूबर 2015 को विधायक सिरसागंज हरिओम यादव उनके पुत्र और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू समेत कई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विधायक हरिओम यादव, उनके पुत्र विजय प्रताप यादव सहित छह लोगों के नाम जांच में निकालते हुए विजयपाल उर्फ छोटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने 319 के तहत सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव और उनके पुत्र विजय प्रताप सहित छह आरोपियों को तलब किया था।
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इनके हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी किए थे। सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने हाईकोर्ट में अपील की। राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। पांच मार्च को हरिओम यादव ने सरेंडर कर दिया। जबकि विजय प्रताप उर्फ छोटू ने 13 मार्च को सरेंडर किया था। कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर दोनों जेल में है। गुरुवार को दोनों के मामले में अपर जिला जज प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने तर्क रखे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी। जबकि विजय प्रताप की जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 मार्च को होगी।
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