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तोले बाबा हत्याकांड के अभियुक्तों ने मांगा समय
Updated Wed, 16 May 2018 08:17 PM IST
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डैमो
- फोटो : डैमो
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मथुरा। तोले बाबा हत्याकांड में बुधवार को एडीजे तृतीय की अदालत में चश्मदीद की गवाही नहीं हो सकी। अभियुक्त रंगा और उसके भाइयों ने पैरवी के लिए वकील खड़ा करने को कोर्ट से समय मांगा है। न्यायालय ने अभियुक्तों को एक सप्ताह का समय दिया है।
तुलसीदास चतुर्वेदी उर्फ तोले बाबा की वर्ष 2015 में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी कुख्यात राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, कामेश उर्फ चीनी और नीरज ने एडीजे तृतीय के न्यायाधीश अमर पाल सिंह से अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय मांगा है।
इस संबंध में अभियुक्त नीरज ने न्यायालय को एक पत्र भी लिख कर दिया है। न्यायालय ने अभियुक्तों की प्रार्थना पर स्वीकार करते हुए इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की है। अभियुक्त नीरज अलीगढ़ और अन्य अभियुक्त आगरा से कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पेश हुए। एडीजीसी नंद कुमार तिवारी ने बताया कि विगत तारीख पर अभियुक्तों के अधिवक्ता ने वकालतनामा वापिस ले लिया था जिसके चलते केस में गवाही नहीं हो सकी थी।
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तुलसीदास चतुर्वेदी उर्फ तोले बाबा की वर्ष 2015 में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी कुख्यात राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, कामेश उर्फ चीनी और नीरज ने एडीजे तृतीय के न्यायाधीश अमर पाल सिंह से अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय मांगा है।
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इस संबंध में अभियुक्त नीरज ने न्यायालय को एक पत्र भी लिख कर दिया है। न्यायालय ने अभियुक्तों की प्रार्थना पर स्वीकार करते हुए इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की है। अभियुक्त नीरज अलीगढ़ और अन्य अभियुक्त आगरा से कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पेश हुए। एडीजीसी नंद कुमार तिवारी ने बताया कि विगत तारीख पर अभियुक्तों के अधिवक्ता ने वकालतनामा वापिस ले लिया था जिसके चलते केस में गवाही नहीं हो सकी थी।
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