{"_id":"594e67544f1c1b0a2b8b45a7","slug":"171498310484-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मानक पूरे न होने पर 280 की एनओसी निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मानक पूरे न होने पर 280 की एनओसी निरस्त
Updated Sat, 24 Jun 2017 07:40 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आगरा। मांस की दुकान का लाइसेंस लेने वालों के लिए झटका है। नगर निगम ने 250 आवेदनों पर एनओसी (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) देने में आपत्ति लगा दी है। निरीक्षण में टीम को मौके पर पूरे मानक नहीं मिले हैं।
मांस की दुकान के लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की वेबसाइट पर अभी तक 560 आवेदन आ चुके हैं। इसमें से 280 दुकानों पर नगर निगम ने एनओसी जारी नहीं की। लाइसेंस की बात करें तो अभी तक 26 मांस की दुकान को मिल चुके हैं।
नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. योगेश शर्मा बताते हैं कि भौतिक निरीक्षण में पक्की दुकान, धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी, काले शीशे, टाइल्स लगी हुई, स्टील के औजार, डीप फ्रीज, गीजर समेत अन्य मानक हैं। मौके पर निरीक्षण में दुकानदार पर डीप फ्रीज और गीजर नहीं मिलता। 280 आवेदन पर एनओसी न मिलने का सबसे बड़ा यही कारण है। इसके चलते एनओसी पर आपत्ति दर्ज कर दी जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मांस की दुकान के लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की वेबसाइट पर अभी तक 560 आवेदन आ चुके हैं। इसमें से 280 दुकानों पर नगर निगम ने एनओसी जारी नहीं की। लाइसेंस की बात करें तो अभी तक 26 मांस की दुकान को मिल चुके हैं।
विज्ञापन
नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. योगेश शर्मा बताते हैं कि भौतिक निरीक्षण में पक्की दुकान, धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी, काले शीशे, टाइल्स लगी हुई, स्टील के औजार, डीप फ्रीज, गीजर समेत अन्य मानक हैं। मौके पर निरीक्षण में दुकानदार पर डीप फ्रीज और गीजर नहीं मिलता। 280 आवेदन पर एनओसी न मिलने का सबसे बड़ा यही कारण है। इसके चलते एनओसी पर आपत्ति दर्ज कर दी जाती है।
विज्ञापन