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Agra News: पंचायत के दौरान दो लोगों की हत्या में 17 दोषी करार

Thu, 26 Sep 2024 01:27 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 26 Sep 2024 01:27 AM IST
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17 convicted in murder of two people during Panchayat
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में 23 साल पहले पंचायत के दौरान दोनों पक्षों से दो लोगों की हत्या के मामले में एक पक्ष के छह तथा दूसरे पक्ष के 11 लोगों को दोषी पाया गया है। स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने सजा सुनाने के लिए 27 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
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4 फरवरी 2001 को पंचायत के दौरान हुई फायरिंग में हेमसिंह की मौत हो गई थी। हेमसिंह का भाई फेरन सिंह तथा भतीजा रामवीर घायल हुआ था। फेरन सिंह ने सोबरन सिंह, नेमसिंह, विनोद, सुबोध, मलखान, श्रीनिवास उर्फ करुआ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाही के आधार पर सभी को हेमसिंह की हत्या तथा फेरन सिंह और रामवीर को घायल करने का स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने दोषी पाकर जेल भेज दिया है। सजा सुनाने के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई है।
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पंचायत के दौरान ही फायरिंग से दूसरे पक्ष के विश्राम सिंह निवासी नगला तेज की मौत हो गई थी। विश्राम की बहिन ईश्वरदेवी ने फेरन सिंह, रामबरन, मिसिल सिंह, अशोक, मुनेश, सुरेंद्र, रामवीर, नेत्रपाल, क्षेत्रपाल, रवींद्र, नरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने नेत्रपाल, क्षेत्रपाल, रवींद्र, नरेंद्र के नाम निकाल दिए। न्यायालय द्वारा उनको तलब किया गया। गवाही के आधार पर सभी को दोषी पाया गया। उनको भी सजा सुनाने के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई है।
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दो के वारंट किए गए जारी

मैनपुरी। विश्राम सिंह की हत्या करने के आरोपी रामवीर और नरेंद्र बुधवार को निर्णय सुनने के लिए न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। अन्य आरोपियों के साथ ही उनको भी विश्राम सिंह की हत्या करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने दोषी पाने के बाद रामवीर और नरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए हैं।
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