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एआरटीओ, तहसीलदार सहित नौ अफसरों पर 25-25 हजार का जुर्माना

Mon, 18 Jun 2018 08:14 PM IST
Updated Mon, 18 Jun 2018 08:14 PM IST
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एआरटीओ, तहसीलदार सहित नौ अफसरों पर 25-25 हजार का जुर्माना
डैमो
मथुरा। जनसूचना अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी वसूली के आदेश डीएम मथुरा को दिए गए हैं। इसमें तत्कालीन एआरटीओ रंजीत सिंह और तहसीलदार राजकुमार शामिल हैं।
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जनपद में जनसूचना अधिनियम के अंतर्गत लोगों द्वारा मांगी जा रही सूचनाएं अधिकांश अफसर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। पिछले दो साल के दौरान ऐसे अफसरों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जिन पर सूचनाएं न देने पर जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने एक बार फिर जनपद में तैनात रहे 9 अफसरों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है।
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इसमें एआरटीओ रहे रंजीत सिंह, तहसीलदार सदर रहे राजकुमार, ईओ कोसी रहे अशोक कुमार गोयल, गोकुल में रहे राजीव कुमार, गोवर्धन में रहे टीएन चौबे, महावन में सब रजिस्ट्रार रहे मंसूर अली, अधिशासी अभियंता ग्रामीण विद्युत महेशचंद्र और ग्राम पंचायत अधिकारी गोपाल अग्रवाल शामिल हैं। राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम को उक्त जुर्माना राशि की वसूली के आदेश दिए हैं।
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