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जीएसटी हेल्प डेस्क पर मिलेगा हर सवाल का जवाब
Updated Wed, 31 Jan 2018 07:52 PM IST
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जीएसटी
- फोटो : डेमो
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मथुरा। बुधवार मध्यरात्रि के बाद से केंद्रीय ई-वे बिल व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद दस किलोमीटर से अधिक दूर माल की सप्लाई करने पर माल के साथ ई-वे बिल लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ये व्यवस्था एक प्रांत से दूसरे प्रांत या फिर प्रांत से प्रांत के अंदर सप्लाई पर समान रूप से लागू होगी।
इस व्यवस्था में व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर की सुविधा के लिए गोवर्धन रोड स्थित जीएसटी कार्यालय में केंद्रीय ई-वे बिल हेल्प डेस्क बुधवार मध्य रात्रि से कार्य करना शुरू कर देगी। डिप्टी कमिश्नर जीएसटी शशिधर शाही ने बताया जीएसटी में अब माल के परिवहन के साथ ही ई-वे बिल की अनिवार्यता कर दी गई है। एक फरवरी से जो व्यवस्था लागू की जा रही है उसमें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में या फिर प्रांत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर (10 किलोमीटर से अधिक दूरी) पर ये व्यवस्था लागू होगी।
व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट की समस्याओं के तत्काल निवारण के लिए 24 घंटे की हेल्प डेस्क खोली जा रही है।
इस डेस्क पर सहायक आयुक्त, कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ई-वे बिल में किसी भी परेशानी पर व्यापारी, ट्रांसपोर्टर हैल्प डेस्क पर 0565-2425277, 7235002219, 7235002253 पर संपर्क कर सकते हैं।
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इस व्यवस्था में व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर की सुविधा के लिए गोवर्धन रोड स्थित जीएसटी कार्यालय में केंद्रीय ई-वे बिल हेल्प डेस्क बुधवार मध्य रात्रि से कार्य करना शुरू कर देगी। डिप्टी कमिश्नर जीएसटी शशिधर शाही ने बताया जीएसटी में अब माल के परिवहन के साथ ही ई-वे बिल की अनिवार्यता कर दी गई है। एक फरवरी से जो व्यवस्था लागू की जा रही है उसमें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में या फिर प्रांत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर (10 किलोमीटर से अधिक दूरी) पर ये व्यवस्था लागू होगी।
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व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट की समस्याओं के तत्काल निवारण के लिए 24 घंटे की हेल्प डेस्क खोली जा रही है।
इस डेस्क पर सहायक आयुक्त, कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ई-वे बिल में किसी भी परेशानी पर व्यापारी, ट्रांसपोर्टर हैल्प डेस्क पर 0565-2425277, 7235002219, 7235002253 पर संपर्क कर सकते हैं।
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