{"_id":"5a5b8f774f1c1b76268b45fb","slug":"161515949943-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो बार के डायरेक्टर नहीं लड़ पाएंगेचुनाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो बार के डायरेक्टर नहीं लड़ पाएंगेचुनाव
Updated Sun, 14 Jan 2018 11:55 PM IST
विज्ञापन
चुनाव
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एटा। लगातार दो बार डायरेक्टर रहे लोग तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। शासन ने सहकारिता नियमावली में संशोधन करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी।
दशकाें से सहकारिता पर काबिज रहे लोगाें पर शासन की टेढ़ी नजर है। अब वे तीसरी बार निदेशक का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सहकारिता विभाग ने चुनाव नियमावली में संशोधन करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है।
इसके अनुसार अब लगातार तीसरी बार डायरेक्टर के पद पर चुनाव नामांकन नहीं कर सकेंगे। जिले में सहकारी समितियों सहित 84 सोसाइटी हैं। प्रत्येक समिति में नौ डायरेक्टर के पद निर्धारित हैं।
विज्ञापन
चुनाव नियमावली में हुए संशोधन के बाद लगातार दो बार रहे डायरेक्टर इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
---रवेंद्र कुमार, एआर कोऑपरेटिव
विज्ञापन
दशकाें से सहकारिता पर काबिज रहे लोगाें पर शासन की टेढ़ी नजर है। अब वे तीसरी बार निदेशक का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सहकारिता विभाग ने चुनाव नियमावली में संशोधन करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन
इसके अनुसार अब लगातार तीसरी बार डायरेक्टर के पद पर चुनाव नामांकन नहीं कर सकेंगे। जिले में सहकारी समितियों सहित 84 सोसाइटी हैं। प्रत्येक समिति में नौ डायरेक्टर के पद निर्धारित हैं।
विज्ञापन
चुनाव नियमावली में हुए संशोधन के बाद लगातार दो बार रहे डायरेक्टर इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
---रवेंद्र कुमार, एआर कोऑपरेटिव