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चेक से करने होंगे दस हजार से ऊपर के भुगतान
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मैनपुरी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों, अधिकारियों, कर्मचारियों को आचार संहिता पालन करना जरूरी है। प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखा पर विशेष ध्यान होगा। स्टार प्रचारक के वाहन, हेलीकॉप्टर में प्रत्याशी, एजेंट बैठा होने की दशा में उसका खर्चा प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। यह बातें जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहीं।
गुरुवार को चुनाव संबंधी बैठक में डीएम ने कहा चुनाव व्यय के अनुवीक्षण के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। नाम निर्देशन से कम से कम एक दिन पूर्व खाता खोलना जरूरी है। उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में बैंक खाता संख्या की जानकारी देनी होगी। दस हजार से कम के भुगतान उम्मीदवार द्वारा नकद किए जाएंगे। दस हजार से ऊपर के सभी भुगतान चेक से करने होंगे। प्रत्याशी को परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर व्यय का अंतिम लेखा जमा करना जरूरी होगा।
वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रभारी अधिकारी लेखा अभिलेखों का समय समय पर परीक्षण करेंगे। व्यय विवरण प्रस्तुत न करने वालों पर रिपोर्ट होगी। बैंकर्स से अधिक नकद धनराशि आहरित करने वाले लोगों की सूचना एकत्र की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी राम, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्यामलाल जायसवाल, डिप्टी कलक्टर प्रेम प्रकाश, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा मौजूद रहे।
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गुरुवार को चुनाव संबंधी बैठक में डीएम ने कहा चुनाव व्यय के अनुवीक्षण के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। नाम निर्देशन से कम से कम एक दिन पूर्व खाता खोलना जरूरी है। उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में बैंक खाता संख्या की जानकारी देनी होगी। दस हजार से कम के भुगतान उम्मीदवार द्वारा नकद किए जाएंगे। दस हजार से ऊपर के सभी भुगतान चेक से करने होंगे। प्रत्याशी को परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर व्यय का अंतिम लेखा जमा करना जरूरी होगा।
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वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रभारी अधिकारी लेखा अभिलेखों का समय समय पर परीक्षण करेंगे। व्यय विवरण प्रस्तुत न करने वालों पर रिपोर्ट होगी। बैंकर्स से अधिक नकद धनराशि आहरित करने वाले लोगों की सूचना एकत्र की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी राम, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्यामलाल जायसवाल, डिप्टी कलक्टर प्रेम प्रकाश, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा मौजूद रहे।
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