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बेटी की हत्या में गवाही से मुकरने वाले को जेल
Updated Wed, 13 Dec 2017 08:03 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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मथुरा। बेटी की हत्या में गवाही से मुकरने वाले पिता को अदालत ने तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि मुकदमे में वादी भी खुद पिता ही था, लेकिन सुनवाई के दौरान गवाही से मुकर गया।
दो मई 2013 को थाना मांट में ककोरी चंदपा हाथरस निवासी पूरन चंद ने अपनी बेटी सुधा की हत्या की रिपोर्ट उसकेपति बलवीर और अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो पिता गवाही से मुकर गया। इसके चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ गवाही से मुकरने का मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में एफटीसी प्रथम की अदालत ने बुधवार को पूरन चंद को गवाही से मुकरने पर तीन माह की सजा और पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पूरन चंद कोर्ट में गवाही से मुकर गया था। इसके चलते उसे सजा सुनाई गई।
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दो मई 2013 को थाना मांट में ककोरी चंदपा हाथरस निवासी पूरन चंद ने अपनी बेटी सुधा की हत्या की रिपोर्ट उसकेपति बलवीर और अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो पिता गवाही से मुकर गया। इसके चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ गवाही से मुकरने का मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में एफटीसी प्रथम की अदालत ने बुधवार को पूरन चंद को गवाही से मुकरने पर तीन माह की सजा और पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पूरन चंद कोर्ट में गवाही से मुकर गया था। इसके चलते उसे सजा सुनाई गई।
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