फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   बाबा जयगुरुदेव समाधि स्थल का नक्शा निरस्त

बाबा जयगुरुदेव समाधि स्थल का नक्शा निरस्त

Tue, 28 Nov 2017 12:01 AM IST
Updated Tue, 28 Nov 2017 12:01 AM IST
विज्ञापन
बाबा जयगुरुदेव समाधि स्थल का नक्शा  निरस्त
श्री कृष्‍ण - फोटो : डेमो
मथुरा। बाबा जयगुरुदेव मंदिर के पीछे निर्माणाधीन समाधि स्थल का नक्शा प्राधिकरण ने निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ने सुनवाई के बाद यह फैसला लिया। नक्शा निरस्त करने की वजह भूमि पर आश्रम के स्वामित्व का न होना बताया गया है। जिस भूमि पर समाधि स्थल बन रहा है वह पट्टे की जमीन है।
विज्ञापन


दरअसल वर्ष 2007 में शासन द्वारा ग्राम महोली की करीब चार हेक्टेयर नजूल भूमि जयगुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट को 30 वर्ष के पट्टे पर दी गई थी। इस जमीन पर संस्था द्वारा समाधिस्थल का निर्माण किया जा रहा है। ट्रस्ट की तरफ से राम कृष्ण यादव द्वारा खुद को ट्रस्टी बताते हुए प्राधिकरण में मानचित्र प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने इस मानचित्र को आपत्ति लगाकर वापस कर दिया। आपत्तियों का निराकरण न करने पर मानचित्र का आवेदन निरस्त कर दिया लेकिन निर्माण कार्य को नहीं रोका। इस दौरान बाबा जयगुरुदेव के अनुयायी शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत प्राधिकरण से मई 2016 में की। इसके बाद भी प्राधिकरण ने निर्माण कार्य को नहीं रोका।
विज्ञापन


शैलेंद्र चौहान ने निर्माण रुकवाने को हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। हाईकोर्ट ने धारा 27 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अंतर्गत विकास प्राधिकरण को सुनवाई के निर्देश दिए। इसके बाद जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की तरफ से रामकृष्ण यादव ने प्राधिकरण में संशोधित नक्शा प्रस्तुत किया। प्राधिकरण ने शमन शुल्क लगाकर इस नक्शे को स्वीकृत कर दिया। शैलेंद्र सिंह चौहान पुन: हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने शासन के समक्ष रिवीजन का आदेश करते हुए रिट वापस कर दी। आवास एवं शहरी नियोजन के विशेष सचिव ने रिवीजन स्वीकार कर लिया और विकास प्राधिकरण को पुन: सुनवाई का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके तहत सुनवाई करते हुए प्राधिकरण की उपाध्यक्ष यशु रुस्तगी ने 25 नवंबर को नक्शा अस्वीकृत कर दिया। उपाध्यक्ष ने बताया कि इस निर्णय के बाद अनाधिकृत नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र सिंह चौहान के अधिवक्ता प्रदीप राजपूत ने बताया कि वह आगे निर्माण ध्वस्त कराने की कार्रवाई करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed