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बिजली चोरी करने पर 15 दिन की सजा

Thu, 11 Aug 2022 12:13 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 11 Aug 2022 12:13 AM IST
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15 days imprisonment for stealing electricity
मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र में दस साल पहले बिजली चोरी करने वाले को स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने 15 दिन की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना करहल के देवकली निवासी अहिवरन सिंह के मकान पर बिजली बिल बकाया होने पर 29 दिसंबर 2012 को जेई असलमुद्दीन ने कनेक्शन काट दिया था। 31 दिसंबर को चेकिंग में कनेक्शन जुड़ा मिला। बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अहिवरन ने न्यायालय में बताया कि वह गरीब है और मुकदमा नहीं लड़ सकता है। विद्युत निगम के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने न्यायालय में बताया कि अहिवरन ने बकाया बिल जमा कर दिया है लेकिन जब चेकिंग हुई तब वह बिजली चोरी कर रहा था। जज ने अहिवरन को 15 दिन की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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