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चार हत्यरोपियों को आजीवन करावास
Updated Tue, 23 Jan 2018 11:41 PM IST
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फिरोजाबाद/एका। थाना एका के गांव काबिलपुर में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में ्न्यायाधीश ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना एका के गांव काबिलपुर निवासी सुनहरीलाल की विगत 23 मार्च 2013 को गांव लौटते वक्त गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे राजेश ने सुम्मेर, रामसिंह, सोरन सिंह, दिवारीलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद राम सिंह एवं अमर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और 319 के तहत सोरन सिंह, दिवारी लाल को तलब किया।
थाना एका क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या का यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामपाल सिंह के न्यायालय में पहुंचा तो उन्होंने मामले में सभी पक्षों को गंभीरता से सुना। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही।
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न्यायाधीश रामपाल सिंह ने दिवारीलाल, सोरन सिंह, अमर सिंह, राम सिंह को आजीवान कारावास की सजा सुनाते हुए दोषियों पपर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर चारों को अतरिक्ति सजा काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने से वसूली जाने वाली 80 हजार धनराशि में से 40 हजार रुपये वादी राजेश को देने के आदेश दिए हैं।
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थाना एका के गांव काबिलपुर निवासी सुनहरीलाल की विगत 23 मार्च 2013 को गांव लौटते वक्त गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे राजेश ने सुम्मेर, रामसिंह, सोरन सिंह, दिवारीलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद राम सिंह एवं अमर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और 319 के तहत सोरन सिंह, दिवारी लाल को तलब किया।
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थाना एका क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या का यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामपाल सिंह के न्यायालय में पहुंचा तो उन्होंने मामले में सभी पक्षों को गंभीरता से सुना। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही।
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न्यायाधीश रामपाल सिंह ने दिवारीलाल, सोरन सिंह, अमर सिंह, राम सिंह को आजीवान कारावास की सजा सुनाते हुए दोषियों पपर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर चारों को अतरिक्ति सजा काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने से वसूली जाने वाली 80 हजार धनराशि में से 40 हजार रुपये वादी राजेश को देने के आदेश दिए हैं।