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प्रधानाचार्य और छात्र के हत्यारोपी की जमानत खारिज
Updated Fri, 17 Nov 2017 11:06 PM IST
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मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में 28 साल पहले प्रधानाचार्य और छात्र की कालेज परिसर में हुई हत्या के आरोपी की जमानत जिला जज ने खारिज कर दी है। दोहरे हत्याकांड का मुकदमा अपर जिला जज की अदालत में अभी भी चल रहा है।
थाना बेवर क्षेत्र के इंटर कालेज जोत में प्रधानाचार्य पद के विवाद के चलते एक जुलाई 1989 को सुबह 8.30 बजे कालेज परिसर में ही प्रधानाचार्य शिवनाथ सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान की गई फायरिंग में कालेज के ही छात्र शिवमंगल की भी मौत हो गई थी। इंदल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे।
बेवर के कौआटांडा निवासी सुरेश सिंह ने इस दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
इस दोहरे हत्याकांड का एक आरोपी प्रमोद कुमार निवासी छछैनापुर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। प्रमोद ने 28 साल बाद अदालत में सर्मपण कर दिया था।
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उसकी जमानत जिला जज नंदलाल ने खारिज कर दी है। दोहरे हत्याकांड का मुकदमा अपर जिला जज की अदालत में चल रहा है।
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थाना बेवर क्षेत्र के इंटर कालेज जोत में प्रधानाचार्य पद के विवाद के चलते एक जुलाई 1989 को सुबह 8.30 बजे कालेज परिसर में ही प्रधानाचार्य शिवनाथ सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान की गई फायरिंग में कालेज के ही छात्र शिवमंगल की भी मौत हो गई थी। इंदल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे।
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बेवर के कौआटांडा निवासी सुरेश सिंह ने इस दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
इस दोहरे हत्याकांड का एक आरोपी प्रमोद कुमार निवासी छछैनापुर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। प्रमोद ने 28 साल बाद अदालत में सर्मपण कर दिया था।
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उसकी जमानत जिला जज नंदलाल ने खारिज कर दी है। दोहरे हत्याकांड का मुकदमा अपर जिला जज की अदालत में चल रहा है।