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सूचना नहीं दी तो डीएम समेत तीन अधिकारियों पर ठोका जुर्माना

Wed, 27 Dec 2017 11:19 PM IST
Updated Wed, 27 Dec 2017 11:19 PM IST
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सूचना नहीं दी तो डीएम समेत तीन अधिकारियों पर ठोका जुर्माना
right to information - फोटो : demo pic
एटा। जन सूचना अधिकार के तहत देरी से सूचनाएं देने पर राज्य सूचना आयोग ने कार्रवाई की है। आयुक्त ने डीएम समेत तीन अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप है।
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आरटीआई कार्यकर्ता डीपी सिंह ने डीएम, बीएसए और आबकारी अधिकारी से जनसूचना अधिकार के तहत कुछ बिंदुआें पर सूचना मांगी थी। जिस पर अधिकारियों ने देरी से सूचना उपलब्ध कराई। साथ ही जो सूचना दी, उससे आवेदक संतुष्ट नहीं हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता ने मामले को लेकर आयोग में अपील दायर की। जहां मामले की सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने देरी से सूचना देने पर डीएम, बीएसए और जिला आबकारी अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। आयुक्त ने कोषाधिकारी को तीनाें अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की रकम की तीन माह में कटौती करने के निर्देश दिए हैं।
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