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पंजीकरण 31 तक कराएं, 2.85 करोड़ की ओटीएस छूट पाएं

Thu, 10 Jan 2019 11:06 PM IST
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Updated Thu, 10 Jan 2019 11:06 PM IST
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पंजीकरण 31 तक कराएं, 2.85 करोड़ की ओटीएस छूट पाएं
100 का नोट
एटा। 31 जनवरी तक पंजीकरण कराने वाले शहरी खंड के 4624 बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं को 2.85 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। दो किलोवाट के इन बकाएदारों पर विभाग का 12 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व बकाया है।
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एक मुश्त समाधान योजना का लाभ इस वर्ष शहरी खंड के दो किलोवाट क्षमता के घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। छूट के आदेश से शहरी बकाएदारों में ब्याज राशि से राहत की उम्मीद है। अधिशासी अभियंता शहरी खंड के अनुसार शहरी खंड के 28 हजार से अधिक उपभोक्ताओं में से दो किलोवाट के 4624 घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 12 करोड़ से अधिक का राजस्व बकाया है। यदि यह 31 जनवरी तक पंजीकरण करा भुगतान करते हैं, तो इन्हें 2.85 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी।
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ऐसे होगा पंजीकरण
लाभार्थी आवेदकों को मूल बकाया राजस्व का 30 प्रतिशत अंश जमा कर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पूर्व में एक हजार रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित था।
दो किलोवाट क्षमता के शहरी खंड के 4624 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का कुल 12 करोड़ का बकाया है। 31 जनवरी तक ऑन लाइन पंजीकरण एवं भुगतान करने पर इन्हें 2.85 करोड़ की छूट मिलगी। ऐसे में इन्हें मात्र 9.15 करोड़ का ही भुगतान करना होगा।
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-इं. वीपी कठेरिया, अधिशासी अभियंता, शहरी खंड।
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