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गैंगेस्टर के आरोपी को 38 माह 12 दिन का कारावास
Updated Sat, 28 Jul 2018 11:47 PM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विकास गोस्वामी के न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोपी को कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना आरोपित किया है। यह सजा 38 माह 12 दिन की सुनाई गई है एवं 5 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
कोतवाली पटियाली के तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष सिंह ने समाज में भय व्याप्त कर धन अर्जित करने के आरोपी गांव भैंसराशि निवासी रामगोपाल पुत्र बहोरी सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर की धारा की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी को 5 मई 2015 को जेल भेजा गया था। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने गैंगस्टर की धारा 2/3 के तहर दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को 38 माह 12 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है एवं 5 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया है।
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कोतवाली पटियाली के तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष सिंह ने समाज में भय व्याप्त कर धन अर्जित करने के आरोपी गांव भैंसराशि निवासी रामगोपाल पुत्र बहोरी सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर की धारा की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी को 5 मई 2015 को जेल भेजा गया था। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने गैंगस्टर की धारा 2/3 के तहर दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को 38 माह 12 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है एवं 5 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया है।
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