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हमले के दो आरोपियों को 3 साल के कैद की सजा

Thu, 04 Jan 2018 11:28 PM IST
Updated Thu, 04 Jan 2018 11:28 PM IST
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हमले के दो आरोपियों को 3 साल के कैद की सजा
कोर्ट - फोटो : amar ujala
कासगंज।
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मोहनपुर में 5 वर्ष पूर्व हुई हमले की घटना के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय धीरेंद्र कुमार ने हमले के दो आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है एवं अर्थदंड आरोपित किया है।
गौरतलब है कि 9 अगस्त 2012 को थाना अमांपुर के मोहनपुर कस्बे में सुभाष शाक्य पर गांव के ही कुछ लोगों ने राजनीतिक द्वेष के चलते फायरिंग करके हमला बोल दिया। इस घटना में सुभाष शाक्य एवं एक बालिका कली पुत्री सुबोध घायल हो गई। मामले में आधा दर्जन आरोपियों को नामजद किया गया। पुलिस ने महावीर, राजवीर, पुनीत, बलदाऊ, कन्हैया, बिल्लू एवं बौबी के खिलाफ मामला दर्ज किया एवं न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप वर्मा ने हमलावरों को अधिक से अधिक सजा देने की पैरवी की। अपर जिला जज ने पूरी बहस सुनने के बाद मामले में महावीर एवं कन्हैया को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जबकि अन्य आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया।
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अरहर दाल के सैंपल फेल होने पर 70 हजार का लगाया जुर्माना
कासगंज। अरहर की दाल का सैंपल फेल होने के मामले में दुकानदार सुबोध कुमार के खिलाफ एसीजेएम शिव कुमार ने 70 हजार का जुर्माना आरोपित किया है वहीं 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। दो वर्ष पूर्व खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा दाल का सैंपल लिया गया था जो लैबोरेटरी टेस्ट में अधोमानक पाया गया।
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