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कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश

Sat, 09 Jun 2018 11:11 PM IST
Updated Sat, 09 Jun 2018 11:11 PM IST
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कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट
कासगंज। करीब 6 माह पूर्व एक विवाहिता की हत्या के मामले में सीजेएम न्यायालय ने आरोपी पति, देवर व अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। विवाहिता के पिता ने न्यायालय में सहावर पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज न करने का आरोप लगाया।
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विवाहिता के पिता राम छबीले निवासी संतु नगला जनपद फर्रुखाबाद ने सीजेएम न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ बेटी की हत्या कर देने का मामला दर्ज के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पर सुनवाई करने के बाद सीजेएम भारत सिंह यादव ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व राजेंद्र पुत्र चंद्रपाल निवासी नगला लोधी सहावर से की। शादी के बाद से ही दहेज की मांग ससुरालीजन करते रहे। समय-समय पर दहेज की मांग पूरी की गई। हत्या से कुछ समय पूर्व एक लाख रुपये मांगे गए जिसमें 50 हजार रुपये ससुरालीजनों को दिए गए, लेकिन विवाहिता का उत्पीड़न जारी रहा। पिछले वर्ष 31 दिसंबर को लक्ष्मी की हत्या कर दी गई और उसके पिता व अन्य परिवारीजनों को बीमारी से लक्ष्मी की मौत हो जाने की सूचना दे दी। पिता व अन्य परिवारीजन सूचना के बाद नगला लोधी पहुंचे। परिवारीजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में पति राजेश, देवर प्रमोद, आकाश, ओमप्रकाश, रज्जोदेवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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