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निकाय चुनाव में पहली बार मतपत्रों में होगा नोटा
Updated Wed, 01 Nov 2017 11:39 PM IST
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निकाय चुनाव
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मैनपुरी। निकाय चुनावों में पहली बार मतदाताओं को मतपत्रों में नोटा (नन आफ द एबब) का विकल्प दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया है। यह विकल्प नगर निगमों के अलावा नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के मतदाताओं को भी दिया जाएगा। इसको लेकर जिला स्तर पर अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है।
नवंबर में तीन चरणों में नगर निकाय चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार नगर निगमों में ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है। वहीं, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मतपत्रों के माध्यम से मतदान कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार निकाय चुनावों में भी मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय लिया है। इसके चलते नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए इस बार जो मतपत्र छपवाए जाएंगे उनमें अनिवार्य रूप से नोटा का विकल्प भी सबसे अंत में छपा होगा। ताकि यदि किसी मतदाता को चुनावी मैदान में मौजूद प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद नहीं है तो वह नोट के विकल्प पर मुहर लगा सकता है।
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इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जय प्रकाश सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अब तक सांसद और विधायक के चुनाव ईवीएम से होते रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के चलते ईवीएम में पहले से ही नोटा का विकल्प मौजूद है। इसलिए नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं को यह विकल्प ईवीएम में ही मिलेगा लेकिन मतपत्रों मेें नोटा का विकल्प छपवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र मिल गया है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निकाय चुनावों के लिए जो मतपत्र छपवाए जाएंगे उनमें नोटा का विकल्प मतदाताओं के लिए मौजूद रहेगा।
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नवंबर में तीन चरणों में नगर निकाय चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार नगर निगमों में ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है। वहीं, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मतपत्रों के माध्यम से मतदान कराया जाएगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार निकाय चुनावों में भी मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय लिया है। इसके चलते नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए इस बार जो मतपत्र छपवाए जाएंगे उनमें अनिवार्य रूप से नोटा का विकल्प भी सबसे अंत में छपा होगा। ताकि यदि किसी मतदाता को चुनावी मैदान में मौजूद प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद नहीं है तो वह नोट के विकल्प पर मुहर लगा सकता है।
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इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जय प्रकाश सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अब तक सांसद और विधायक के चुनाव ईवीएम से होते रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के चलते ईवीएम में पहले से ही नोटा का विकल्प मौजूद है। इसलिए नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं को यह विकल्प ईवीएम में ही मिलेगा लेकिन मतपत्रों मेें नोटा का विकल्प छपवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र मिल गया है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निकाय चुनावों के लिए जो मतपत्र छपवाए जाएंगे उनमें नोटा का विकल्प मतदाताओं के लिए मौजूद रहेगा।