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दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Updated Fri, 07 Sep 2018 11:24 PM IST
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मैनपुरी। गवाही के लिए तय तारीख पर अदालत में उपस्थित न होना एक दरोगा को महंगा पड़ा है। स्पेशल जज ईसी एक्ट प्रदीप कुमार ने दरोगा की लापरवाही पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
थाना बिछवां क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र सुल्तानगंज के जेई जगतपाल ने 27 सितंबर 2007 को 70 हजार कीमत के बिजली के तार चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाना बिछवां के दरोगा
रामप्रकाश ने विवेचना की। विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट प्रदीप कुमार की कोर्ट में की जा रही है। अदालत ने मुकदमे में गवाही देने के लिए दरोगा रामप्रकाश को सम्मन भेजे। दरोगा गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुआ। सात सितंबर को मुकदमे की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दरोगा की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके तामील कराने के लिए एसपी को भेजे गए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए स्पेशल जज ने 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
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थाना बिछवां क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र सुल्तानगंज के जेई जगतपाल ने 27 सितंबर 2007 को 70 हजार कीमत के बिजली के तार चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाना बिछवां के दरोगा
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रामप्रकाश ने विवेचना की। विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट प्रदीप कुमार की कोर्ट में की जा रही है। अदालत ने मुकदमे में गवाही देने के लिए दरोगा रामप्रकाश को सम्मन भेजे। दरोगा गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुआ। सात सितंबर को मुकदमे की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दरोगा की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके तामील कराने के लिए एसपी को भेजे गए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए स्पेशल जज ने 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
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