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हाईकोर्ट ने डाकघर की जमीन खाली करने के दिए आदेश

Mon, 04 Dec 2017 11:16 PM IST
Updated Mon, 04 Dec 2017 11:16 PM IST
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हाईकोर्ट ने डाकघर की जमीन खाली करने के दिए आदेश
अदालत।
फिरोजाबाद। डाकखाना चौराहे पर संचालित डाकघर की जमीन को डाक विभाग द्वारा मार्च माह के अंत तक हर हाल में खाली करना होगा। हाईकोर्ट ने डाक विभाग को 31 मार्च तक खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट का आदेश आते ही विभाग द्वारा उप डाकघर के लिए नए स्थल की तलाश तेज कर दी है।
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डाकखाना चौराहे पर वर्षों से प्रधान डाकघर का संचालन होता रहा है। वर्षों पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर होने के कारण विभाग को मुख्य डाकघर सुहाग नगर में स्थानांतरित करना पड़ा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग द्वारा उप डाकघर खोल दिया था। उप डाकघर का भी लंबे समय से संचालन हो रहा है। डाकघर के लिए विभाग ने वर्षों से यह जगह किराए पर ली थी।
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भवन स्वामी ने उक्त जगह को खाली कराने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। विभाग द्वारा बिल्डिंग खाली न करने पर भवन स्वामी ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट में भी लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, परंतु आखिर में भवन स्वामी की जीत हुई। हाईकोर्ट ने डाक विभाग को 31 मार्च तक इमारत खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर वीके तिवारी का कहना है हाईकोर्ट ने डाकघर के भवन को 31 दिसंबर तक खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, अत: नए भवन में उप डाकघर को स्थानांतरित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही उप डाकघर नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा।
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