फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों पर जुर्माने की मार

आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों पर जुर्माने की मार

Tue, 31 Oct 2017 11:34 PM IST
Updated Tue, 31 Oct 2017 11:34 PM IST
विज्ञापन
आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों पर जुर्माने की मार
आयकर - फोटो : social media
मैनपुरी। इन्कर्म टैक्स रिटर्न जमा करने वाले बडे़ व्यापारियों पर अब जुर्माने की मार लग सकती है। मंगलवार को टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि पर भी साइट ने खुलने के चलते कई व्यापारियों का रिटर्न दाखिल नहीं हो सका।
विज्ञापन



जिले में तकरीबन 700 से अधिक बडे़ व्यापारी हैं, जो कि इन्कम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं। टैक्स जमा करने के लिए सरकार की ओर से आडिट के बाद 31 अक्तूबर को रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि थी। मंगलवार को व्यापारी टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय पहुंचे। वे काफी देर तक साइट खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन देर शाम तक साइट नहीं खुली।
विज्ञापन



जिससे व्यापारी परेशान हैं। बता दें कि अगर 31 अक्तूबर तक इन्कम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होता तो 1.50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। सीए संदीप अग्रवाल ने बताया कि आडिट के बाद टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख पर साइट क्रैश होने से परेशानी आ रही है। यदि टैक्स जमा नहीं हुआ तो व्यापारियों पर करोडों रुपये का जुर्माना लग सकता है। समाचार लिखे जाने तक साइट नहीं खुल सकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन



टैक्सेशन बार के अधिवक्ता प्रखर दीक्षित ने बताया कि साइट न खुलने से व्यापारियों को बेहद नुकसान होगा। अगर साइट नहीं खुली तो यह बडे़ व्यापारियों के लिए एक बड़ा नुकसान होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed