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ओटीएस योजना लागू, बकाया बिल पर मिलेगी सौ प्रतिशत अधिभार में छूट

Thu, 02 Jun 2022 12:12 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jun 2022 12:12 AM IST
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100% surcharge waiver on outstanding electricity bill
मैनपुरी। बिजली बिल बकाएदारों को राहत देने के लिए विद्युत निगम ने एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। इसमें घरेलू और नलकूप उपभोक्ताओं को अधिभार पर सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम लोगों को योजना की जानकारी देने में जुट गया है।
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बकाया बिल जमा कराना विद्युत निगम की प्राथमिकता पर है। इसके चलते एक मुश्त समाधान योजना एक जून से लागू कर दी गई है। इसके तहत उपभोक्ता अधिभार में सौ प्रतिशत के साथ ही अधिकतम छह किस्तों में बिल जमा कर सकेंगे। बिल में कोई त्रुटि है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन करा सकेंगे। एक से 30 जून तक ये योजना विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं के लिए लागू की है। अधिशासी अभियंताओं ने उप खंड अधिकारी और अवर अभियंताओं को बकाएदारों को फोन कर योजना की जानकारी देने के आदेश दिए हैं।
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अधिशासी अभियंता (तृतीय) जीसीएल भट्नागर ने अपने कार्यालय में उप खंड अधिकारी, अवर अभियंता के साथ बैठक की। कहा कि प्रत्येक बकाएदार का डोर नॉक कर योजना के बारे में बताएं। 50 हजार से ऊपर के बकाएदारों से अवर अभियंता और एक लाख से ऊपर के बकाएदारों से एसडीओ स्वयं मिलें। उपभोक्ता को दो दिन में बिल उपलब्ध कराने और लाइनमैन को प्रतिदिन दस बकाएदारों का ओटीएस में पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया। कहा कि प्रति सप्ताह योजना की समीक्षा की जाएगी, प्रगति खराब होने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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