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यूपी: बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सरचार्ज में मिलेगी छूट, 30 नवंबर तक करा लें पंजीकरण
Tue, 14 Nov 2023 10:04 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Tue, 14 Nov 2023 10:04 AM IST
सार
बिजली बिल के बकायदारों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत बकायेदारों को राहत देते हुए बिल जमा करने का मौका दिया जाएगा।
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बिजली बिल।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
कासगंज जिले के 1.35 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम का 166 करोड़ रुपये बकाया चल रहा है। इन उपभाेक्ताओं के लिए विद्युत निगम ने राहत देने के लिए समाधान योजना लागू की है। तीन चरणों में समाधान योजना को लागू किया गया है। 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने पर एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।
विद्युत निगम ने इस बार घरेलू, बाणिज्यिक, नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं का तीन चरणों में पंजीकरण कराकर अपना बकाया बिल जमा करने का मौका मिलेगा। घरेलू उपभोक्ता यदि अपना पंजीकरण पहले चरण या दूसरे चरण में कराते हैं और एक मुश्त धन जमा करते हैं तो उनको ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
यदि पंजीकरण के बाद 12 किश्तों में अपना धन जमा करते हैं तो 90 प्रतिशत ब्याज माफ हो जाएगी। तीसरे चरण में पंजीकरण कराकर एक मुश्त धन जमा करने पर 80 प्रतिशत तथा 12 किश्तों में जमा करने पर 70 प्रतिशत ब्याज माफ होगी। इसी तरह से वाणिज्यिक, नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए धन जमा करने के लिए अलग अलग स्लैब लागू किए गए हैं। योजना का पहला चरण 30 नवंबर तक पूरा होगा। दूसरा चरण 1 दिसबंर से 15 दिसंबर तक तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू किया गया है।
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विद्युत निगम ने इस बार घरेलू, बाणिज्यिक, नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं का तीन चरणों में पंजीकरण कराकर अपना बकाया बिल जमा करने का मौका मिलेगा। घरेलू उपभोक्ता यदि अपना पंजीकरण पहले चरण या दूसरे चरण में कराते हैं और एक मुश्त धन जमा करते हैं तो उनको ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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यदि पंजीकरण के बाद 12 किश्तों में अपना धन जमा करते हैं तो 90 प्रतिशत ब्याज माफ हो जाएगी। तीसरे चरण में पंजीकरण कराकर एक मुश्त धन जमा करने पर 80 प्रतिशत तथा 12 किश्तों में जमा करने पर 70 प्रतिशत ब्याज माफ होगी। इसी तरह से वाणिज्यिक, नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए धन जमा करने के लिए अलग अलग स्लैब लागू किए गए हैं। योजना का पहला चरण 30 नवंबर तक पूरा होगा। दूसरा चरण 1 दिसबंर से 15 दिसंबर तक तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू किया गया है।
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